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दिल्ली पंचायत राज लागू करने की मांग को लेकर याचिका दायर, अदालत ने सरकार के वकील से पूछा अहम सवाल?_我的网站

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A |     जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पंचायत राज अधिनियम-1954 को लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकाेर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। वहीं, याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने पक्षकारों को दिल्ली के विधायी इतिहास पर एक नोट पेश करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि नोट में यह भी बताया जाए कि क्या दिल्ली पंचायत राज अधिनियम के प्रविधान अभी भी दिल्ली के क्षेत्रों पर लागू हैं या उक्त अधिनियम बाद के घटनाक्रमों के कारण निरस्त हो गया है। यह भी पढ़ें- दिल्ली सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला, अब इस अभियान को 2 अक्टूबर तक बढ़ाया अदालत ने दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता समीर वशिष्ठ को यह बताने को कहा कि क्या दिल्ली पंचायत राज अधिनियम अभी भी अस्तित्व में है और क्या यह दिल्ली के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू है। साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 10 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।。    爱科赛博:计提减值准备减少公司合并报表利润总额872.94万元 每经AI快讯,爱科赛博(SH688719,收盘价:49.17元)8月25日晚间发布公告称,2026年半年度,公司合并报表口径信用减值损失和资产减值损失共计-872.94万元,减少公司合并报表利润总额872.94万元。    每经头条(nbdtoutiao)——冲刺“全球视频大模型第一股”!每经独家透视可灵AI:客户都在哪?运营状况如何?     (记者陈鹏程)     免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。

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Published on:15:56:29